बिहार: अवैध कब्जा हटाने को लेकर आवेदन कहाँ दें? (जानिए पूरी प्रक्रिया)

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Patna: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अल्टीमेटम के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि आवेदन आखिर देना कहाँ है? सरकार ने साफ किया है कि अवैध कब्जा या गैरकानूनी निर्माण करने वाले लोग स्वेच्छा से स्थानीय प्रशासन के पास आवेदन देकर स्थिति स्पष्ट करें।


आवेदन इन दफ्तरों में दिया जा सकता है:

अपने क्षेत्र के अंचल कार्यालय (Circle Office)

सीओ (Circle Officer)

जिला प्रशासन / जिलाधिकारी कार्यालय

शहरी क्षेत्रों में नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत


आवेदन में यह बताना होगा कि संबंधित जमीन या निर्माण विवादित या अवैध है और व्यक्ति स्वयं उसे हटाने या वैध प्रक्रिया अपनाने को तैयार है। प्रशासन ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करेगा।



सरकार ने स्पष्ट किया है कि कानूनी और वैध निर्माण वालों को डरने की जरूरत नहीं। कार्रवाई सिर्फ उन्हीं लोगों पर होगी, जो सरकारी या सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए हैं। आवेदन नहीं देने की स्थिति में 24 घंटे के भीतर बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

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