पैन-आधार लिंक की डेडलाइन: 31 दिसंबर के बाद किसका पैन नहीं रहेगा वैध? क्या आपने आधार से लिंक किया है?.

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Aadhar/Pan:  पैन-आधार लिंकिंग की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। इसके बाद, यदि आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं किए गए, तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या आप जानते हैं कि आयकर अधिनियम के अनुसार, अधिकांश भारतीयों के लिए यह अनिवार्य है, जबकि कुछ श्रेणियों को इससे छूट दी गई है? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।


पैन-आधार लिंकिंग से किसे छूट प्राप्त है ?

आयकर नियमों के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों को लिंक करने से छूट दी गई है:

अनिवासी भारतीय ( एनआरआई): वे लोग जो आयकर अधिनियम के अंतर्गत ‘निवासी’ की श्रेणी में नहीं आते हैं।
सुपर सीनियर सिटीजन: 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग।
कुछ राज्यों के निवासी: वर्तमान में असम, मेघालय और जम्मू और कश्मीर के निवासियों के लिए यह अनिवार्य नहीं है।
विदेशी नागरिक: वे लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं।

मुख्य नियम और स्पष्टीकरण

1. आधार का अनिवार्य होना: पैन-आधार को लिंक करना तभी अनिवार्य है जब आपके पास आधार नंबर हो या आप आधार नंबर प्राप्त करने के पात्र हों। यदि आप उस श्रेणी में आते हैं जहां आधार नामांकन अनिवार्य नहीं है, तो पैन लिंक न होने पर भी आपका पैन ‘निष्क्रिय’ नहीं होगा। यदि आपने स्वेच्छा से आधार बनवाया है, तो इसे पैन से लिंक करना अनिवार्य हो जाता है।


2. संयुक्त खाताधारकों के लिए नियम : यह एक व्यक्तिगत आवश्यकता है। यदि किसी का बैंक या डीमैट खाता संयुक्त है, तो दोनों खाताधारकों को अपने-अपने पैन को आधार से लिंक करना होगा। यदि किसी एक का पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो उस पैन से संबंधित लेनदेन अवरुद्ध हो सकते हैं, भले ही दूसरे भागीदार का पैन अपडेट कर दिया गया हो।


3. नाबालिगों की स्थिति : जिन नाबालिगों के पास पैन कार्ड है, उनके लिए वयस्क होने तक इसे आधार से लिंक करना अनिवार्य नहीं है। 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद, उन्हें अपना केवाईसी अपडेट कराना होगा और लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करनी होगी।


4. मृतक व्यक्तियों के मामले में: मृतक व्यक्तियों के लिए पैन-आधार लिंकिंग की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, भविष्य में होने वाली जटिलताओं से बचने के लिए कानूनी वारिसों को निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मृतक का पैन नंबर सरेंडर कर देना चाहिए।


लिंक न करने के परिणाम

आयकर अधिनियम की धारा 139एए के अनुसार, यदि आप छूट प्राप्त श्रेणी में नहीं आते हैं और समय सीमा के भीतर पैन कार्ड को लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि आप टीडीएस रिफंड का दावा नहीं कर पाएंगे और वित्तीय लेनदेन में कठिनाई होगी।

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