भारतीय रेलवे का छुपा हुआ नियम: ट्रेन छूटने पर भी मिल सकता है पूरा रिफंड

0
image_editor_output_image-935411484-1769916559524215531274987101509

National: अक्सर जल्दबाज़ी या ट्रैफिक की वजह से ट्रेन छूट जाती है और यात्री सोचते हैं कि टिकट के पैसे बर्बाद हो गए। लेकिन भारतीय रेलवे के नियम इससे अलग कहते हैं।


अगर आपके पास जनरल टिकट है, तो ट्रेन छूटने पर उसी रूट की दूसरी पैसेंजर या मेल-एक्सप्रेस ट्रेन से यात्रा की जा सकती है। हालांकि, राजधानी, शताब्दी या वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों में जनरल टिकट मान्य नहीं होता।


वहीं, अगर आपके पास आरक्षित (कन्फर्म) टिकट है और ट्रेन छूट गई है, तो उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन में चढ़ना गलत है। इसे बिना टिकट यात्रा माना जाता है और जुर्माना लग सकता है। ऐसे में आपको TDR (टिकट डिपॉज़िट रसीद) फाइल करनी चाहिए।


ऑनलाइन टिकट के लिए IRCTC ऐप या वेबसाइट पर और काउंटर टिकट के लिए स्टेशन पर TDR फाइल की जाती है। सही समय पर क्लेम करने पर लगभग दो महीने में रिफंड मिल जाता है।


ध्यान रखें, तत्काल टिकट पर रिफंड नहीं मिलता, और समय के अनुसार राशि में कटौती हो सकती है। इसलिए ट्रेन छूटने पर घबराने के बजाय नियमों के अनुसार TDR फाइल करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed