हिरासत में मौतों पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख — पूछा: क्या केंद्र सरकार हमारी बातों को गंभीरता से नहीं ले रही ?
New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार यानी 25 नवंबर को एक मामले की सुनवाई करते हुए हिरासत में हिंसा और मौतों को सिस्टम पर धब्बा बताया है.
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा, “अब यह देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा. यह सिस्टम पर धब्बा है. हिरासत में मौतें नहीं हो सकतीं.”
शीर्ष अदालत पूरे भारत के पुलिस स्टेशनों में काम न कर रहे सीसीटीवी कैमरों के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही थी.
4 सितंबर को दिए गए अपने आदेश का हवाला देते हुए बेंच ने कहा कि राजस्थान में आठ महीनों में 11 हिरासत में हुई मौतों की रिपोर्ट सामने आई है. कोर्ट ने कहा कि इससे साफ़ है कि हिरासत में अत्याचार कम होने के बजाय जारी हैं.
कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र की ओर से थानों में सीसीटीवी को लेकर मांगी गई रिपोर्ट न सौंपने पर कड़ी नाराज़गी जताई.

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार यानी 25 नवंबर को एक मामले की सुनवाई करते हुए हिरासत में हिंसा और मौतों को सिस्टम पर धब्बा बताया है.
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा, “अब यह देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा. यह सिस्टम पर धब्बा है. हिरासत में मौतें नहीं हो सकतीं.”
शीर्ष अदालत पूरे भारत के पुलिस स्टेशनों में काम न कर रहे सीसीटीवी कैमरों के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही थी.
कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र की ओर से थानों में सीसीटीवी को लेकर मांगी गई रिपोर्ट न सौंपने पर कड़ी नाराज़गी जताई.
अब तक सिर्फ 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ही अपनी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल कर पाए हैं. केंद्र सरकार ने एक भी रिपोर्ट जमा नहीं की है.
बार एंड बेंच के मुताबिक जस्टिस नाथ ने इस पर कड़ा एतराज़ जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार अदालत के आदेशों को हल्के में नहीं ले सकती.
उन्होंने पूछा, “केंद्र सरकार अदालत को बहुत हल्के में ले रही है. क्यों?”
