सीतामढ़ी व्यवहार न्यायालय में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत, कई मामलों का होगा मौके पर निपटारा

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सीतामढ़ी। लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन और पक्षकारों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत दिलाने के उद्देश्य से 14 मार्च को सीतामढ़ी व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर किया जा रहा है, जिसमें आपसी सहमति के आधार पर कई वर्षों से लंबित मामलों का मौके पर ही समाधान किया जाएगा।


जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अनुसार इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के सुलहनीय मामलों को शामिल किया गया है। इनमें छोटे-मोटे आपराधिक मामले, दीवानी वाद, बैंक ऋण से जुड़े मामले, बिजली-पानी बिल विवाद, आयकर एवं वाणिज्य कर के मामले शामिल रहेंगे। इसके अलावा घरेलू विवाद, वैवाहिक मामले, श्रम कानून से जुड़े वाद, भूमि अधिग्रहण, मनरेगा से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना बीमा दावा, रेलवे क्लेम और वन अधिनियम से जुड़े मामलों का भी निपटारा किया जाएगा।


लोक अदालत की खास बात यह है कि यहां मामलों का निपटारा पूरी तरह निशुल्क और आपसी सहमति से किया जाता है। लोक अदालत में हुए फैसले अंतिम होते हैं और इसके खिलाफ किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती, जिससे पक्षकारों के बीच विवाद समाप्त होता है और समय व धन दोनों की बचत होती है।


जिला प्रशासन और जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने सभी संबंधित पक्षकारों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने लंबित मामलों का आपसी सहमति से समाधान कराएं। डालसा (DLSA) की सचिव संजना गांधी ने बताया कि लोक अदालत को सफल बनाने के लिए काउंसिलिंग के माध्यम से मामलों का निष्पादन कराया जा रहा है।

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